14 अगस्त, 2024 05:02 PM IST
14 अगस्त, 2024 05:02 PM IST
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के इस वर्ष नीट-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा आयोजित नहीं करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनएमसी के फैसले को “काफी न्यायसंगत” करार दिया और परीक्षा कैलेंडर में बदलाव करने से इनकार कर दिया।
शीर्ष अदालत ने 19 जुलाई को राहुल बलवान सहित 13 डॉक्टरों की याचिका पर एनएमसी को नोटिस जारी किया था।
राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशियलिटी (NEET-SS) एमडी, एमएस और डीएनबी जैसी स्नातकोत्तर डिग्री या सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समकक्ष योग्यता रखने वाले डॉक्टर दे सकते हैं।