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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 69 हजार सहायक शिक्षकों की नई चयन सूची तैयार करने को कहने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 69 हजार सहायक शिक्षकों की नई चयन सूची तैयार करने को कहने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई


09 सितंबर, 2024 04:15 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 69 हजार सहायक शिक्षकों की नई चयन सूची तैयार करने को कहने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई चयन सूची तैयार करने को कहा गया था।

उच्च न्यायालय ने अगस्त में राज्य सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। (एएनआई फाइल फोटो)

शीर्ष अदालत ने जून 2020 और जनवरी 2022 में राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी सहायक शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसमें 6,800 उम्मीदवार शामिल थे।

उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने रवि कुमार सक्सेना और 51 अन्य द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार और यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव सहित अन्य को नोटिस भी जारी किए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगी और संबंधित पक्षों के वकीलों से कहा कि वे सात पृष्ठों से अधिक नहीं के संक्षिप्त लिखित नोट दाखिल करें।

पीठ ने कहा कि वह याचिका पर सुनवाई 23 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में तय करेगी।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुईं।

उच्च न्यायालय ने अगस्त में राज्य सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया था।

उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने महेंद्र पाल और अन्य द्वारा पिछले वर्ष 13 मार्च के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली 90 विशेष अपीलों का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किया था।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि नई चयन सूची तैयार करते समय, वर्तमान में कार्यरत सहायक अध्यापकों पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें चालू शैक्षणिक सत्र पूरा करने की अनुमति दी जा सके। कोर्ट ने कहा था कि इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान को रोकना है।

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