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'अपनी मर्जी से बनाए थे शारीरिक संबंध': कोर्ट ने बलात्कार के मामले को खारिज किया

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'अपनी मर्जी से बनाए थे शारीरिक संबंध': कोर्ट ने बलात्कार के मामले को खारिज किया


मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला और पुरुष सुशिक्षित व्यक्ति हैं (प्रतिनिधि)

जबलपुर:

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महिला की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों अपनी “स्वेच्छा” से 10 वर्षों से अधिक समय से रिश्ते में थे।

2 जुलाई के अपने आदेश में न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने यह भी कहा कि यह मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है।

आदेश के अनुसार, महिला और पुरुष सुशिक्षित व्यक्ति हैं और उन्होंने अपनी “स्वेच्छा से” 10 वर्षों से अधिक समय तक शारीरिक संबंध बनाए। इसमें कहा गया कि पुरुष द्वारा उससे शादी करने से इनकार करने के बाद उनका रिश्ता टूट गया। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता (पुरुष) के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया जा सकता है, अदालत ने कहा।

अदालत ने कहा, “मेरे विचार में, तथ्यात्मक परिस्थितियों के अनुसार, जैसा कि अभियोक्ता (महिला) ने अपनी शिकायत में और 164 सीआरपीसी के अपने बयान में बताया है, इस मामले को आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 375 के तहत परिभाषित बलात्कार का मामला नहीं माना जा सकता है और अभियोजन पक्ष कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा कुछ नहीं लगता है।”

अदालत ने कहा कि इस मामले में आईपीसी की धारा 366 (महिला को शादी के लिए मजबूर करना) भी उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं बनती। “इसलिए, बाद में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध भी रद्द किए जाने योग्य है,” अदालत ने कहा।

नवंबर 2021 में कटनी जिले के महिला थाने में पुलिस ने उस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया था। अंततः उसने राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)



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