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NEET SS 2024 का संभावित शेड्यूल जारी, अगले साल 29, 30 मार्च को परीक्षा संभावित

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NEET SS 2024 का संभावित शेड्यूल जारी, अगले साल 29, 30 मार्च को परीक्षा संभावित


14 सितंबर, 2024 09:02 पूर्वाह्न IST

NEET SS 2024: परीक्षा अगले साल 29 और 30 मार्च को आयोजित होने की संभावना है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा सुपर स्पेशियलिटी या एमएससी के लिए अनंतिम कार्यक्रम जारी कर दिया है। NEET एसएस 2024. परीक्षा 29 और 30 मार्च, 2025 को आयोजित होने की संभावना है। अधिसूचना natboard.edu.in पर प्रकाशित की गई है।

NEET SS 2024 का संभावित शेड्यूल जारी(Getty Images/iStockphoto)

परीक्षा का अंतिम कार्यक्रम और सूचना बुलेटिन यथासमय natboard.edu.in और nbe.edu.in पर जारी कर दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें: NEET PG रिजल्ट 2024: 50% AIQ सीटों के लिए मेरिट लिस्ट natboard.edu.in पर जारी, सीधा लिंक और विवरण यहां

NEET SS 2024 के लिए सूचना बुलेटिन में उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड, शुल्क संरचना, परीक्षा की योजना और अन्य विवरण पता चलेंगे।

किसी भी प्रश्न/स्पष्टीकरण/सहायता के लिए वे एनबीईएमएस के संचार वेब पोर्टल पर लिख सकते हैं।

एनईईटी-एसएस विभिन्न डीएम/एमसीएच और डॉ.एनबी सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता-सह-रैंकिंग परीक्षा है।

अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में NEET SS परीक्षा आयोजित नहीं करने के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने इस साल NEET-SS परीक्षा आयोजित न करने के NMC के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज की

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि एनएमसी का निर्णय काफी न्यायसंगत है और उसने परीक्षा कैलेंडर में छेड़छाड़ करने से इनकार कर दिया।

जुलाई में हुई पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने 13 डॉक्टरों द्वारा दायर याचिका पर एनएमसी को नोटिस जारी किया था।

याचिकाकर्ताओं ने पिछले फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नीट एसएस हर साल आयोजित किया जाना है और शीर्ष अदालत ने सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समय सारिणी पहले ही तय कर दी है।

एनईईटी एसएस के लिए अस्थायी कार्यक्रम के बारे में हाल ही में जारी अधिसूचना में एनबीईएमएस ने कहा कि कार्यक्रम एनएमसी की मंजूरी के बाद और 14 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तय किया गया है।

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