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आरटीआई के जवाब में, एसबीआई ने अपने चुनावी बांड दिशानिर्देशों पर जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया

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आरटीआई के जवाब में, एसबीआई ने अपने चुनावी बांड दिशानिर्देशों पर जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया


भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बांड योजना के लिए इस्तेमाल की गई एसओपी को साझा करने से इनकार कर दिया है

नई दिल्ली:

चुनावी बांड मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने के कुछ सप्ताह बाद, भारतीय स्टेट बैंक ने अब समाप्त हो चुकी योजना के तहत बांड की बिक्री और मोचन के संबंध में अपनी शाखाओं को जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का विवरण प्रकट करने से इनकार कर दिया है।

पारदर्शिता कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत एक याचिका दायर की थी, जिसमें चुनावी बांड योजना के लिए बैंक द्वारा निर्धारित एसओपी के बारे में जानकारी मांगी गई थी।

एसबीआई के उप महाप्रबंधक एम कन्ना बाबू के जवाब में, बैंक ने कहा है कि एसओपी आंतरिक दिशानिर्देश थे और उनसे संबंधित जानकारी को आरटीआई कानून की धारा 8(1)(डी) के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है।

यह धारा “वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट नहीं है कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को जरूरी बनाता है”।

याचिकाकर्ता ने एक बयान में कहा है कि राज्य द्वारा संचालित बैंक ने “यह प्रदर्शित किए बिना कि कैसे खुलासा 'तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा' छूट खंड को लागू किया है। उन्होंने कहा कि इनकार को अपील में चुनौती दी जाएगी।

भारत के चुनाव आयोग के साथ चुनावी बांड के विवरण साझा करने में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसबीआई को फटकार लगाने के कुछ हफ्ते बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। फरवरी में चुनावी बांड योजना को रद्द करने वाले ऐतिहासिक फैसले के बाद, बैंक ने डेटा साझा करने के लिए तीन महीने का समय मांगा था। हालाँकि, अदालत ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उनसे दो दिनों के भीतर डेटा सार्वजनिक करने को कहा। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि अगर उसने जल्द से जल्द डेटा का खुलासा नहीं किया तो वह बैंक के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करेगी।

बैंक द्वारा डेटा साझा करने के तुरंत बाद, उसे अदालत से एक और फटकार का सामना करना पड़ा। अदालत ने पूछा कि बैंक ने बांड संख्या का खुलासा क्यों नहीं किया। इसके बाद, बैंक ने विवरण साझा किया और एक हलफनामा दायर कर घोषणा की कि उसने पोल बांड योजना से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया है।

15 फरवरी के अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह योजना असंवैधानिक और मनमानी है और इससे राजनीतिक दलों और दानदाताओं के बीच बदले की व्यवस्था हो सकती है।

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि काले धन से लड़ने और दानदाताओं की गोपनीयता बनाए रखने का घोषित उद्देश्य इस योजना का बचाव नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि चुनावी बांड काले धन पर अंकुश लगाने का एकमात्र तरीका नहीं है।

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