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आरबीआई ने अनधिकृत भुगतान पद्धति के इस्तेमाल पर वीज़ा पर 2.41 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

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आरबीआई ने अनधिकृत भुगतान पद्धति के इस्तेमाल पर वीज़ा पर 2.41 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया


आरबीआई ने फिनटेक कम्पनियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की जांच कड़ी करने का लक्ष्य रखा है।

नई दिल्ली:

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनाधिकृत भुगतान हस्तांतरण पद्धति के उपयोग के संबंध में वीज़ा पर 2.41 करोड़ रुपये (लगभग 288,000 डॉलर) का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, “यह पाया गया कि संस्था (वीज़ा) ने आरबीआई से विनियामक मंजूरी के बिना भुगतान प्रमाणीकरण समाधान लागू किया था।” हालांकि, उल्लंघन के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई।

वीज़ा के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “हम आरबीआई के आदेश को स्वीकार करते हैं और भारत में सुरक्षित भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों और नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी में आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड कंपनी को कुछ वाणिज्यिक भुगतान करने के लिए अनधिकृत मार्ग का उपयोग बंद करने का आदेश दिया था।

केंद्रीय बैंक ने वित्तीय प्रौद्योगिकी या फिनटेक कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की जांच को सख्त करने का लक्ष्य रखा है।

($1 = 83.6990 भारतीय रुपए)

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)



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