Home India News इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगजनी मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जमानत दे दी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगजनी मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जमानत दे दी

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगजनी मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जमानत दे दी


इरफान सोलंकी कानपुर की शीशामऊ विधानसभा सीट से विधायक थे। (फ़ाइल)

प्रयागराज:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जमानत दे दी, लेकिन 2022 में कानपुर में एक घर में आग लगाने के मामले में सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की पीठ ने सजा बढ़ाने की मांग करने वाली राज्य सरकार की अपील भी खारिज कर दी।

7 जून, 2024 को कानपुर की एक विशेष अदालत द्वारा जाजमऊ इलाके में एक महिला के घर में आग लगाने के आरोप में उन्हें और चार अन्य को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद सोलंकी ने राज्य विधानसभा में अपनी सदस्यता खो दी थी।

सोलंकी कानपुर की शीशामऊ विधानसभा सीट से विधायक थे।

इस बीच, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने 20 नवंबर को शीशामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा है, ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया।

फोन पर पीटीआई से बात करते हुए नसीम सोलंकी ने कहा कि आदेश से परिवार की न्याय की उम्मीद बढ़ गई है और यह स्पष्ट हो गया है कि उनका पति “निर्दोष” है। ''हाईकोर्ट का फैसला पूरी तरह से स्वीकार है.'' उच्च न्यायालय द्वारा सजा पर रोक लगाने की याचिका स्वीकार नहीं किए जाने पर उन्होंने कहा, 'सजा पर रोक लगवाने के लिए हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे।' नसीम सोलंकी ने कहा, ''जब भी मैं वोट मांगने के लिए लोगों से मिलती हूं तो वे कहते हैं कि मेरे पति निर्दोष हैं और हाई कोर्ट के फैसले ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि इरफान निर्दोष हैं.''

उन्होंने कहा कि परिवार को भगवान और न्यायपालिका पर भरोसा है।

इरफान सोलंकी की मां खुर्शीदा ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने दावा किया कि इरफान सोलंकी के खिलाफ मामला झूठे आरोपों पर आधारित है।

इरफान सोलंकी, उनके छोटे भाई रिजवान और तीन अन्य को एक महिला की जमीन हड़पने की कथित कोशिश में उसके घर में आग लगाने के मामले में 7 जून को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

पुलिस ने करीब दो साल पहले सोलंकी, उनके भाई रिजवान और करीब चार दर्जन अन्य लोगों पर दंगा और आगजनी का मामला दर्ज किया था।

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)

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