19 नवंबर, 2024 01:04 अपराह्न IST
19 नवंबर, 2024 01:04 अपराह्न IST
एक वकील ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्देश दिया कि सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, क्योंकि उसने सरकारी अधिकारियों को इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है।
जस्टिस समीर जैन की कोर्ट ने गृह विभाग, राजस्थान के डीजीपी, राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के सचिव और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के एडीजी को नोटिस जारी किया है.
वकील हरेंद्र नील ने कहा, “कोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. इससे परीक्षा में भर्ती प्रशिक्षुओं की पासिंग आउट परेड और फील्ड पोस्टिंग पर तलवार लटक जाएगी.”
उन्होंने कहा कि 859 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। पुलिस ने 50 ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर और दो आरपीएससी सदस्यों समेत कुल 150 लोगों को गिरफ्तार किया है.
उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय और महाधिवक्ता ने सिफारिश की है कि परीक्षा रद्द कर दी जाए, लेकिन जिनका चयन हो गया और प्रशिक्षण ले लिया गया, उनकी पोस्टिंग जल्द होने वाली है.
परीक्षा रद्द करने का फैसला करने के लिए 1 अक्टूबर को छह मंत्रियों की एक कैबिनेट समिति का गठन किया गया था। मामले की जांच राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) द्वारा की जा रही है।
एसआई भर्ती परीक्षा की समीक्षा के लिए गठित छह सदस्यीय कैबिनेट कमेटी का संयोजक संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को बनाया गया है.
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