ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राधिकारियों से यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए आंतरिक पैनल गठित करने को कहा है।
राज्य उच्च शिक्षा विभाग ने सोमवार को सभी सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों, कॉलेजों और शिक्षक शिक्षा संस्थानों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर आंतरिक शिकायत समितियां गठित करने का निर्देश दिया।
यह निर्देश ओडिशा के सरकारी संस्थान उत्कल विश्वविद्यालय में एक महिला के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना के बाद आया है।
उच्च शिक्षण संस्थानों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पैनल गठित करने के लिए कहा गया था।
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पत्र में कहा गया है, “इस अधिनियम के तहत वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए, प्रत्येक संस्थान को अधिनियम की धारा 4 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है। यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दूर करने और सकारात्मक और सम्मानजनक कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए यह समिति महत्वपूर्ण है।”
विभाग ने उच्च शिक्षा संस्थानों के प्राधिकारियों को 30 सितंबर, 2024 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
इन संस्थानों से अपने कर्मचारियों और छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने को भी कहा गया।
एक अधिकारी ने बताया कि अधिनियम के तहत प्रत्येक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दों को प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि आंतरिक शिकायत समिति में एक “अध्यक्ष होना चाहिए जो संबंधित संगठन की वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी हो, कम से कम दो कर्मचारी हों तथा महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध किसी गैर सरकारी संगठन या एसोसिएशन का एक सदस्य हो।”
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अधिनियम के अनुसार, इस प्रकार नामित कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी।
पिछले महीने उत्कल विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने एक संकाय सदस्य पर यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी।
विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति ने मामले की जांच की और बाद में, जांच के आधार पर संकाय सदस्य को निलंबित कर दिया गया।
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