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कर्नाटक ने डेंगू को महामारी घोषित किया, घर और दुकान मालिकों पर जुर्माना लगाया

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कर्नाटक ने डेंगू को महामारी घोषित किया, घर और दुकान मालिकों पर जुर्माना लगाया


जुर्माना 400 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक है।

बेंगलुरु:

कर्नाटक, जो पिछले एक दशक में डेंगू के सबसे बुरे प्रकोप से जूझ रहा है, ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। उपायों के तहत, राज्य सरकार घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निर्माण स्थलों पर मच्छरों के प्रजनन स्थलों को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाएगी।

राज्य में डेंगू के मामलों में उछाल देखा गया है और इस वर्ष इनकी संख्या 24,500 को पार कर गई है, जो 2023 में दर्ज किए गए कुल मामलों की संख्या से लगभग 5,000 अधिक है। मृत्यु दर बहुत अधिक नहीं है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि सरकार मौतों की संख्या बढ़ने से पहले ही कार्रवाई करना चाहती थी।

मंगलवार को एक बयान में, कर्नाटक सरकार ने कहा कि उसने कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम, 2020 के तहत राज्य में डेंगू बुखार, जिसमें डेंगू बुखार के गंभीर रूप भी शामिल हैं, को महामारी रोग के रूप में अधिसूचित किया है।

अधिसूचना के एक भाग के रूप में सरकार ने कहा, “किसी भी भूमि या भवन या पानी की टंकियों, पार्कों, खेल के मैदान सहित किसी भी स्थान के प्रत्येक मालिक, अधिभोगी, बिल्डर या अन्य प्रभारी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वे वहां मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें।”

नियमों के तहत बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी), जो बेंगलुरु की नगर निगम है, तथा अन्य जिलों के उपायुक्तों को घरों और अन्य परिसरों में प्रवेश कर यह निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के नियमों का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं।

अगर कोई चूक पाई जाती है, तो अधिकारी 400 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। नियमों का पालन न करने वाले घरों के लिए, जिसमें फूलों के गमलों, बाल्टियों या परिसर के भीतर किसी भी जगह पर पानी जमा रहने देना शामिल है, शहरी क्षेत्रों के लिए जुर्माना 400 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 200 रुपये होगा।

वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों – जिनमें कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, होटल, रिसॉर्ट, दुकानें, मॉल, सिनेमा हॉल, पंचर मरम्मत की दुकानें और पौध नर्सरी शामिल हैं – को शहरी क्षेत्रों में 1,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।

निर्माण स्थलों पर अक्सर कई जगहों पर पानी जमा हो जाता है – जिसमें सीमेंट मिलाने के लिए बने गड्ढे भी शामिल हैं – और सबसे ज़्यादा जुर्माना उन्हीं के लिए आरक्षित किया गया है। शहरी इलाकों में जुर्माना 2,000 रुपये और राज्य के ग्रामीण इलाकों में 1,000 रुपये है।

डेंगू मच्छर जनित वायरल संक्रमण है जो डेंगू वायरस के कारण होता है, जो मुख्य रूप से मादा एडीज एजिप्टी मच्छरों द्वारा फैलता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, तेज सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, दाने और हल्का रक्तस्राव शामिल हैं। डेंगू के मामले आमतौर पर मानसून के मौसम में बढ़ जाते हैं।



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