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केंद्र ने “बाहरी सहयोग” के लिए अधिकारी नियुक्त करने पर केरल की आलोचना की

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केंद्र ने “बाहरी सहयोग” के लिए अधिकारी नियुक्त करने पर केरल की आलोचना की


भाजपा सांसद ने कहा, क्या केरल सरकार खुद को अलग राष्ट्र मान रही है?

नई दिल्ली:

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को “बाह्य सहयोग” के लिए सचिव नियुक्त करने पर केरल सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकारों को अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेशी मामलों से संबंधित मामले केंद्र सरकार का “एकमात्र विशेषाधिकार” है।

15 जुलाई को केरल सरकार ने एक आदेश जारी कर श्रम एवं कौशल विभाग के सचिव के. वासुकी को “बाह्य सहयोग से जुड़े मामलों” का अतिरिक्त प्रभार सौंपा।

जायसवाल ने कहा, “भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची, सूची 1 (या) संघ सूची, मद 10 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि विदेशी मामले और वे सभी मामले जो संघ को किसी विदेशी देश के साथ संबंध में लाते हैं, संघ सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार हैं।”

उन्होंने कहा, “यह समवर्ती विषय नहीं है और निश्चित रूप से राज्य का विषय भी नहीं है। हमारा रुख यह है कि राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर हों।”

सोमवार को भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया और केरल सरकार की कार्रवाई को “असंवैधानिक” और केंद्र की जिम्मेदारियों पर “अतिक्रमण” बताया।

उन्होंने पूछा, “क्या केरल सरकार अपने आप को एक अलग राष्ट्र मान रही है?”

भाजपा सांसद ने कहा कि बाह्य सहयोग का मतलब विभिन्न देशों, विदेशों में भारतीय दूतावासों और मिशनों से निपटना है, जो कार्य व्यापार आवंटन नियमों के अनुसार संघ सूची का हिस्सा हैं।

राजस्थान के पाली से सांसद ने कहा, “कार्य आवंटन नियमों के अनुसार, ये कार्य केवल विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा ही किए जा सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “इसलिए, केरल सरकार द्वारा ऐसा आदेश जारी करना और एक आईएएस अधिकारी को विदेश सचिव नियुक्त करना असंवैधानिक है और यह संघीय सूची पर अतिक्रमण है।”

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)



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