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'घड़ी' चुनाव चिह्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को 36 घंटे की समयसीमा दी

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'घड़ी' चुनाव चिह्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को 36 घंटे की समयसीमा दी


नई दिल्ली:

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार घड़ी चुनाव चिह्न का इस्तेमाल जारी रखेंगे लेकिन उन्हें 36 घंटे के भीतर यह घोषणा देनी होगी कि मामला अभी उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है. आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने कहा कि अजित पवार गुट ने उनके आदेशों का पालन नहीं किया है और ऐसा करने के लिए उन्हें और समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई विधानसभा चुनाव से एक सप्ताह पहले 13 नवंबर को होगी।

शरद पवार गुट, जिसने अजीत पवार गुट को घड़ी का चुनाव चिन्ह देने के चुनाव आयोग के कदम को चुनौती दी है, ने फिर से तर्क दिया था कि प्रतिद्वंद्वी समूह को एक नया प्रतीक आवंटित किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी दावा किया कि अजीत पवार गुट ने यह स्पष्ट किए बिना कि मामला अदालत में विचाराधीन है, घड़ी के प्रतीक का उपयोग जारी रखा है, जो अदालत के पहले के आदेश का उल्लंघन है।



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