अदालत द्वारा जारी समन के अनुपालन में आरोपी अदालत में उपस्थित हुए।
नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में शुक्रवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने तीनों को तब राहत दी जब ईडी ने दावा किया कि उसे उनकी नियमित जमानत याचिका पर दलीलें दाखिल करने के लिए समय चाहिए।
ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मामले में अदालत द्वारा जारी समन के अनुपालन में आरोपी अदालत में पेश हुए।
कार्यवाही के दौरान, अदालत ने ईडी से पूछा कि उसे आरोपियों की हिरासत की आवश्यकता क्यों है जब उसने अपनी जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था।
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)