नई दिल्ली:
उच्चतम न्यायालय आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई 12 जुलाई की वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ फैसला सुनाएगी।
17 मई को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की सदस्यता वाली पीठ ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल को धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था।
आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसमें मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था।
उच्च न्यायालय ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और ईडी के पास “बहुत कम विकल्प” बचे हैं, क्योंकि उन्होंने बार-बार समन का जवाब नहीं दिया और जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया।
मुख्यमंत्री को ईडी ने धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
20 जून को उन्हें इस मामले में एक निचली अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी।
हालांकि, ईडी ने अगले दिन दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि केजरीवाल को जमानत देने वाला निचली अदालत का आदेश “विकृत”, “एकतरफा” और “गलत” था तथा निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे।
हाईकोर्ट ने 21 जून को ईडी की अंतरिम राहत के आवेदन पर आदेश पारित होने तक ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 25 जून को हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए विस्तृत आदेश पारित किया था।
केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)