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ज्ञानवापी याचिकाकर्ताओं के वकील ने सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक की, दावा किया कि मंदिर अस्तित्व में था

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ज्ञानवापी याचिकाकर्ताओं के वकील ने सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक की, दावा किया कि मंदिर अस्तित्व में था


याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट की जानकारी पढ़ी।

ज्ञानवापी मस्जिद पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट आज याचिकाकर्ताओं को दी गई। वाराणसी जिला न्यायाधीश ने कल कहा था कि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और सोशल मीडिया पर विकृत संस्करण आने से बचने के लिए इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं दी जाएगी।

याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु जैन ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में रिपोर्ट की विषय-वस्तु को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में “पहले से मौजूद संरचना पाई गई और एएसआई को गलियारे के बगल में एक कुआं मिला,” उन्होंने कहा कि “केंद्रीय कक्ष और मुख्य प्रवेश द्वार पर पहले से मौजूद संरचना है।”

श्री जैन ने कहा कि एएसआई ने अपने सर्वेक्षण में “स्तंभों और प्लास्टर का अध्ययन किया और कहा कि सभी मंदिर का हिस्सा थे।”

श्री जैन ने एएसआई रिपोर्ट की सामग्री का हवाला देते हुए कहा, “हिंदू मंदिरों के 34 शिलालेख पाए गए और शिलालेख देवनागरी, ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ में हैं। शिलालेखों में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर देवताओं के नाम पाए गए हैं।” .

श्री जैन ने कहा कि “एएसआई रिपोर्ट में शिलालेखों में महा मुक्ति मंडप जैसे शब्दों का उल्लेख देखा गया है,” उन्होंने कहा कि “तहखाने बनाते समय पहले के मंदिर के स्तंभों का पुन: उपयोग किया गया था।”

वकील ने कहा, “एएसआई ने अपने निर्णायक निष्कर्ष में कहा, मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था।”

वाराणसी जिला न्यायाधीश ने कल घोषणा की कि सोशल मीडिया पर विकृत संस्करण आने से बचने के लिए कोई सॉफ्ट कॉपी वितरित नहीं की जाएगी, खासकर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए।

ज्ञानवापी रिपोर्ट करीब एक महीने पहले वाराणसी की अदालत में सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई थी। यह रिपोर्ट मामले के फैसले के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई गई थी और इसलिए वे वहां पूजा करने का अधिकार चाहते हैं।

एएसआई पिछले साल 4 अगस्त से मस्जिद का सर्वेक्षण कर रहा था। इसमें केवल वुज़ुखाना क्षेत्र को छोड़ दिया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया था।

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