नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में आरोपी आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर 1 अगस्त को अपना आदेश सुना सकती है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार जंगाला ने बुधवार को खेडकर द्वारा दायर आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। खेडकर ने अपने वकील के माध्यम से दावा किया था कि उन पर “गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है।”
कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ-साथ यूपीएससी की ओर से उपस्थित हुए वकील ने आवेदन का विरोध करते हुए दावा किया कि उन्होंने “व्यवस्था को धोखा दिया है।”
यूपीएससी की ओर से पेश वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया, “इस व्यक्ति ने कानून और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। उसके द्वारा कानून का दुरुपयोग करने की संभावना अभी भी बनी हुई है। वह एक साधन संपन्न व्यक्ति है।”
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)