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दिल्ली के उपराज्यपाल ने आतंकवाद निरोधक कानून के तहत अरुंधति रॉय के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी

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दिल्ली के उपराज्यपाल ने आतंकवाद निरोधक कानून के तहत अरुंधति रॉय के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी


यह शिकायत कश्मीर के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दर्ज कराई थी।

नई दिल्ली:

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के एक पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ वर्ष 2010 में यहां एक कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। राज निवास के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सुश्री रॉय और कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ एफआईआर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली की अदालत के आदेश के बाद दर्ज की गई।

सुश्री रॉय या श्री हुसैन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

इस मामले में प्राथमिकी कश्मीर के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित द्वारा 28 अक्टूबर 2010 को की गई शिकायत पर दर्ज की गई थी।

राज निवास के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया, “दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 45 (1) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।”

पिछले अक्टूबर में, उपराज्यपाल ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए सीआरपीसी की धारा 196 के तहत उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी: 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव के रखरखाव के लिए हानिकारक कार्य करना), 153 बी (राष्ट्रीय-एकीकरण के लिए हानिकारक आरोप, दावे) और 505 (सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देने वाले बयान)।

सुश्री रॉय और श्री हुसैन ने 21 अक्टूबर 2010 को यहां कोपरनिकस मार्ग स्थित एलटीजी ऑडिटोरियम में 'आजादी – एकमात्र रास्ता' के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे।

अधिकारी ने कहा, “सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई और जिन पर बात हुई, उनसे कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रचार हुआ।”

सम्मेलन में भाषण देने वालों में सैयद अली शाह गिलानी, एसएआर गिलानी (सम्मेलन के संचालक और संसद हमले के मुख्य आरोपी), अरुंधति रॉय, डॉ शेख शौकत हुसैन और वरवर राव शामिल थे।

शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने 27 नवंबर, 2010 को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के साथ शिकायत का निपटारा कर दिया।

उन्होंने बताया कि इसके बाद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)



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