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दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए नया कानून लाएगी: आप

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दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए नया कानून लाएगी: आप



यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थी एक लोकप्रिय कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में फंस गए, जिससे उनकी मौत हो गई।

नई दिल्ली:

आप मंत्री आतिशी ने कहा कि बाढ़ में तीन यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत के बाद दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए एक नया कानून लाएगी।

उन्होंने कहा, “दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों के लिए नियम बनाने हेतु अधिकारियों और छात्रों की एक समिति गठित करेगी।”

आतिशी ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कानून का उल्लंघन कर बेसमेंट का उपयोग करने वाले कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की है।

उन्होंने कहा, “राजिंदर नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर और प्रीत विहार में 30 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील कर दिए गए हैं, जबकि 200 अन्य कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किए गए हैं।”

उन्होंने कहा, “यदि कोई अधिकारी इस घटना में दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध भवन निर्माण के कारण ही ओल्ड राजेंद्र नगर में यह त्रासदी हुई।”

पिछले सप्ताह दिल्ली में एक लोकप्रिय कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में फंसने से तीन यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत हो गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।

पीड़ितों की पहचान तानिया सोनी, श्रेया यादव (दोनों उम्र 25 वर्ष) और नवीन डेल्विन (28 वर्ष) के रूप में हुई है। तानिया तेलंगाना और श्रेया उत्तर प्रदेश की रहने वाली थीं, जबकि नवीन केरल का निवासी था।

अधिकारियों ने बताया कि नाले में विस्फोट हो गया था, जिसके कारण ओल्ड राजिंदर नगर स्थित राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भर गया।

क्षेत्र के सैकड़ों छात्र और स्थानीय लोग कोचिंग सेंटर और अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही के लिए कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे तीन छात्रों की मौत हो गई।



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