पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। (फाइल)
धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांग कोटा लाभ हासिल करने के आरोप में आरोपी पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर ने गुरुवार को अपने खिलाफ आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद के समक्ष सुनवाई होगी।
पूजा खेडकर ने आरक्षण लाभ पाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में कथित रूप से गलत जानकारी प्रस्तुत की।
31 जुलाई को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया।
एक अगस्त को यहां की एक सत्र अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं जिनकी “गहन जांच की आवश्यकता है।”
पूजा खेडकर, जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है, ने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उन पर “गिरफ्तारी का तत्काल खतरा” मंडरा रहा है।
सत्र न्यायालय ने कहा था, “पूरी साजिश का पर्दाफाश करने तथा साजिश में शामिल अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता स्थापित करने के लिए अभियुक्तों से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।” साथ ही कहा था कि यह मामला “केवल एक छोटा सा हिस्सा है।”
न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वह अपनी जांच पूरी निष्पक्षता से करे, ताकि पता लगाया जा सके कि हाल के दिनों में किन उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी, जिन्होंने अवैध रूप से ऐसे लाभ उठाए होंगे, तथा क्या यूपीएससी के किसी अंदरूनी व्यक्ति ने भी पूजा खेडकर की मदद की थी।
पूजा खेडकर के इस दावे के जवाब में कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है और वे मीडिया ट्रायल तथा उत्पीड़न का शिकार हैं, सत्र न्यायालय ने कहा था कि यह तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
इसमें कहा गया था, “यह साजिश पूर्व नियोजित तरीके से रची गई है। आरोपियों ने कई वर्षों में साजिश को अंजाम दिया। आरोपी अकेले किसी बाहरी या अंदरूनी व्यक्ति की सहायता के बिना साजिश को अंजाम नहीं दे सकते थे।”
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)