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बंदूक लहराने वाले वीडियो मामले में पूजा खेडकर के पिता को अग्रिम जमानत मिली

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बंदूक लहराने वाले वीडियो मामले में पूजा खेडकर के पिता को अग्रिम जमानत मिली


पुणे:

विवादास्पद परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर को शुक्रवार को पुणे की एक सत्र अदालत ने भूमि विवाद में किसानों को बंदूक से धमकाने से संबंधित मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

इस मामले में परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी की मां मनोरमा खेडकर को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला एक वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज किया गया था जिसमें उन्हें बहस करते हुए बंदूक लहराते हुए दिखाया गया था।

दिलीप और मनोरमा के साथ पांच अन्य लोगों के खिलाफ पौड़ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 144 (घातक हथियार के साथ गैरकानूनी ढंग से एकत्र होना), 147 (दंगा) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

अधिवक्ता सुधीर शाह ने कहा कि अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि हत्या के प्रयास का आरोप मनोरमा खेडकर पर लगाया गया था, दिलीप खेडकर पर नहीं।

उन्होंने कहा कि दिलीप खेडकर के खिलाफ अपराध जमानती प्रकृति के हैं।

अधिवक्ता श्री शाह ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएन मारे ने जमानत अर्जी इस शर्त के साथ मंजूर कर ली कि दिलीप खेडकर मामले में गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)



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