Home Top Stories यूपी में 185 साल पुरानी मस्जिद का एक हिस्सा गिराया गया, अधिकारियों का दावा “अतिक्रमण”

यूपी में 185 साल पुरानी मस्जिद का एक हिस्सा गिराया गया, अधिकारियों का दावा “अतिक्रमण”

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यूपी में 185 साल पुरानी मस्जिद का एक हिस्सा गिराया गया, अधिकारियों का दावा “अतिक्रमण”


यूपी में नूरी जामा मस्जिद के कथित अतिक्रमित हिस्से को ढहाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में 185 साल पुरानी मस्जिद के एक हिस्से को स्थानीय अधिकारियों ने मंगलवार को ध्वस्त कर दिया। कारण: अधिकारियों का दावा है कि यह संरचना बांदा-बहराइच राजमार्ग पर अतिक्रमण कर रही थी।

फ़तेहपुर जिले से रिपोर्ट की गई यह घटना सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह रेखांकित किए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है कि कानून के शासन के तहत बुलडोजर कार्रवाई अस्वीकार्य है।

जिला प्रशासन का दावा है कि मस्जिद स्थल की उपग्रह और ऐतिहासिक छवियों का हवाला देते हुए, ध्वस्त किया गया हिस्सा अवैध था और पिछले दो-तीन वर्षों में सामने आया था।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का दावा है कि उसने 17 अगस्त को मस्जिद के कुछ हिस्सों को उनके “अवैध निर्माण” के कारण हटाने का नोटिस दिया था।

पीडब्ल्यूडी का दावा है कि मस्जिद के अधिकारियों को एक महीने का समय दिया गया था और उन्होंने इसका पालन करने का वादा किया था। हालांकि, उन्होंने आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया, पीडब्ल्यूडी ने कहा।

ललौली थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया, ''बांदा-बहराइच राजमार्ग संख्या 13 के चौड़ीकरण में बाधक बनी नूरी मस्जिद का करीब 20 मीटर हिस्सा मंगलवार को अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर से ढहा दिया गया और अब इसका मलबा हटाया जा रहा है.'' वृन्दावन राय ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया।

नूरी मस्जिद प्रबंधन समिति के प्रमुख ने पीडब्ल्यूडी के दावे का खंडन किया है।

नूरी मस्जिद प्रबंधन समिति के मुतवल्ली (प्रमुख) मोहम्मद मोइन खान ने कहा, “ललौली में नूरी मस्जिद 1839 में बनाई गई थी और यहां सड़क का निर्माण 1956 में किया गया था, फिर भी पीडब्ल्यूडी मस्जिद के कुछ हिस्सों को अवैध बता रहा है।”

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अविनाश त्रिपाठी ने कहा कि अगस्त में मस्जिद प्रबंधन सहित 139 संस्थाओं को अतिक्रमण और अन्य अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे।

श्री त्रिपाठी ने कहा, “सड़क पर मरम्मत कार्य और मार्ग पर नाली का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है, जिसके कारण नोटिस देने के बाद अतिक्रमण हटा दिया गया है।”

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिला प्रशासन ने पूर्व में मस्जिद प्रबंधन को विधिवत सूचित किया था।

“प्रबंधन ने पहले इससे जुड़ी दुकानों को हटा दिया था। अब एक हिस्से को हटाना अपरिहार्य हो गया क्योंकि इसका निर्माण बाद में किया गया था। मस्जिद के बाकी हिस्से को ध्वस्त नहीं किया गया है। उपग्रह और ऐतिहासिक छवियों से यह स्पष्ट है कि निर्माण दो-तीन साल पहले किया गया था। पहले, केवल अतिक्रमित हिस्से को हटा दिया गया है,” श्री त्रिपाठी ने कहा।

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके के चप्पे-चप्पे पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया था।

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