बेंगलुरु:
कर्नाटक की एक अदालत ने अप्राकृतिक यौन संबंध मामले में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जेडी-एस एमएलसी सूरज रेवन्ना की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
यह आदेश 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) ने सुनाया, जब अदालत ने सूरज रेवन्ना के वकील द्वारा होलेनरसीपुरा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले मामले में प्रस्तुत याचिका पर विचार किया।
जेडी-एस कार्यकर्ताओं के साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप का सामना कर रहे सूरज रेवन्ना 18 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं।
पीड़ितों द्वारा होलेनरसिपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद सीआईडी के तहत विशेष जांच दल (एसआईटी) ने उसकी जांच की। पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद उसे 22 जून को गिरफ्तार कर लिया गया।
बाद में सरकार ने यह मामला सीआईडी की विशेष शाखा को सौंप दिया।
सूरज रेवन्ना के भाई और जेडी-एस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना भी सेक्स वीडियो कांड के सिलसिले में जेल में हैं। उनके पिता और जेडी-एस विधायक एचडी रेवन्ना को सेक्स वीडियो कांड से जुड़े अपहरण मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया गया था, और उनकी मां भवानी रेवन्ना भी उसी मामले में सशर्त जमानत पर बाहर हैं।
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