सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि यौन उत्पीड़न का मामला इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि शिकायतकर्ता और आरोपी ने 'समझौता' कर लिया है। अदालत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अपने नाबालिग छात्र के यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक को राहत दी गई थी और उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया था।
मामला राजस्थान के गंगापुर सिटी में 2022 के एक मामले से जुड़ा है। एक नाबालिग दलित लड़की ने पुलिस शिकायत में एक सरकारी स्कूल शिक्षक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। तदनुसार, एक मामला दर्ज किया गया था। मामले में POCSO अधिनियम और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम भी लगाया गया। नाबालिग का बयान भी दर्ज किया गया.
हालांकि, आरोपी शिक्षक विमल कुमार गुप्ता ने लड़की के परिवार से स्टांप पेपर पर बयान दिलवाया. इस बयान में कहा गया है कि उन्होंने गलतफहमी के कारण पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अब वे शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। पुलिस ने इसे स्वीकार कर रिपोर्ट दर्ज कर ली। लेकिन एक निचली अदालत ने इस बयान को खारिज कर दिया. इसके बाद आरोपी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने इसे स्वीकार कर लिया और एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया। सामाजिक कार्यकर्ता रामजी लाल बैरवा ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया, जिससे आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया।