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सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण को राइडर के साथ जारी रखने की अनुमति दी

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सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण को राइडर के साथ जारी रखने की अनुमति दी


सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण गैर-आक्रामक पद्धति से किया जाना चाहिए

नयी दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि देश की शीर्ष पुरातत्व संस्था द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण “गैर-आक्रामक पद्धति” का उपयोग करके किया जाना चाहिए।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वेक्षण इतिहास में शामिल हो जाएगा और “अतीत के घावों को फिर से हरा देगा”।



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