Home Top Stories हत्या के प्रयास मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट से झटका

हत्या के प्रयास मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट से झटका

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हत्या के प्रयास मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट से झटका


मोहम्मद फैज़ल को 10 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई (फ़ाइल)

नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में लक्षद्वीप से लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को आज रद्द कर दिया।

शीर्ष अदालत ने मामले को छह सप्ताह में नए सिरे से विचार के लिए वापस उच्च न्यायालय में भेज दिया है।

उच्च न्यायालय को उस अवधि के दौरान लक्षद्वीप प्रशासन की अपील पर नए सिरे से फैसला करना होगा।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि मामले में लोकसभा सांसद की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण “गलत” था।

श्री फैज़ल को इस साल की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या के प्रयास के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

बाद में उन्होंने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय का रुख किया।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी अपील का निपटारा होने तक राकांपा नेता की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर रहा है।

लक्षद्वीप प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रशासन ने तर्क दिया कि उन्हें राहत देने से “न्यायिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा।”

अभियोजन पक्ष के अनुसार, श्री फैज़ल ने कुछ अन्य पहचान योग्य लोगों के साथ, घातक हथियारों से लैस होकर, 2009 में श्री सलीह को गलत तरीके से बंधक बनाने के बाद स्वेच्छा से उन्हें चोट पहुंचाई।

मामले में 37 आरोपी थे. इनमें से दो की सुनवाई के दौरान मौत हो गई.

शेष 35 में से चार व्यक्तियों – जिनमें अयोग्य सांसद और उनके भाई भी शामिल थे – को दोषी ठहराया गया और 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि बाकी को बरी कर दिया गया।

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