धर्मशाला:
अधिकारियों ने कहा कि एक पंचायत अधिकारी कश्मीर के दो शॉल विक्रेताओं को हिमाचल प्रदेश में अपने माल का व्यापार न करने की चेतावनी देते हुए कैमरे में कैद हुआ, उस पर “अवैमनस्यता को बढ़ावा देने” और “धार्मिक भावनाओं का अपमान” करने का मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि पंचायत समिति सदस्य को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है और 15 दिनों में उनके आचरण पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
सोशल मीडिया पर सामने आए 2.46 मिनट के वीडियो में महिला दो कश्मीरियों को गांव में न आने के लिए कह रही है और खुद को “हिंदुस्तानी” साबित करने के लिए “जय श्री राम” कहने के लिए कह रही है। बाद में महिला ने एक अन्य वीडियो में माफी मांगी। उन्होंने दूसरे वीडियो में कहा, “मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं और माफी मांगती हूं अगर मैंने जानबूझकर या अनजाने में कुछ गलत कहा है।”
माफीनामे का वीडियो जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खूहामी ने शेयर किया था, जिन्होंने दावा किया था कि माफी के बाद मामला सुलझ गया है।
एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि महिला के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 (धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना) और 196 (1) (वैमनस्यता को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)