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2012 में तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में पूर्व भाजपा विधायक समेत 6 दोषी करार

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2012 में तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में पूर्व भाजपा विधायक समेत 6 दोषी करार


उम्मीद है कि अदालत गुरुवार को सजा सुनाएगी (प्रतिनिधि)

रामपुर (उत्तर प्रदेश):

उत्तर प्रदेश की एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने बुधवार को शाहाबाद में एक चीनी मिल में तोड़फोड़ करने के आरोप में पूर्व भाजपा विधायक काशीराम दिवाकर सहित छह लोगों को दोषी ठहराया।

उम्मीद है कि अदालत गुरुवार को सजा सुनाएगी।

जिला सरकारी अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि शाहाबाद स्थित राणा शुगर मिल के अध्यक्ष ओमवीर सिंह ने 2012 में मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिवाकर के नेतृत्व में कुछ लोगों ने मिल में प्रवेश किया और परिसर से ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने को लेकर हुए विवाद के बाद मिल में तोड़फोड़ की।

भीड़ ने कुछ श्रमिकों पर हमला कर उन्हें घायल भी कर दिया।

सुश्री राणा ने कहा कि दिवाकर सहित 38 नामजद आरोपियों और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

सुनवाई के बाद विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के जज विजय कुमार ने दिवाकर और पांच अन्य – कृष्णपाल, भरत, संजू यादव, मेघराज और सुरेश गुप्ता को दोषी करार दिया। उन्होंने बताया कि सजा का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा।

अदालत ने सबूतों के अभाव में अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)



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