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“पहचान के आधार पर बहिष्कार”: कांवड़ यात्रा के भोजनालयों के आदेश पर शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता

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“पहचान के आधार पर बहिष्कार”: कांवड़ यात्रा के भोजनालयों के आदेश पर शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता


नई दिल्ली:

सोमवार को उच्चतम न्यायालय में बहस का मुख्य मुद्दा भोजन तथा रेस्तरां में खाना पकाने वाला और परोसने वाला व्यक्ति था, जब न्यायालय उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को दिए गए पुलिस के निर्देश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। पुलिस ने निर्देश दिया था कि रेस्तरां मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित किए जाएं ताकि “यह सुनिश्चित किया जा सके कि… कोई भ्रम न हो…”

विपक्ष ने इस निर्देश की आलोचना की है तथा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कम से कम तीन सहयोगियों ने इसकी आलोचना की है, जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनका केंद्र में समर्थन भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है, तथा केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी (राष्ट्रीय लोक दल) और चिराग पासवान (लोक जनशक्ति पार्टी) शामिल हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा, “आप किसी रेस्तरां में मेनू के आधार पर जाते हैं, न कि यह देखकर कि वहां कौन परोस रहा है। निर्देश का विचार पहचान के आधार पर बहिष्कार है। यह वह गणतंत्र नहीं है जिसकी हमने संविधान में कल्पना की थी…”

“हिंदुओं द्वारा चलाए जाने वाले बहुत से 'शुद्ध शाकाहारी' रेस्तरां हैं… लेकिन उनमें मुस्लिम कर्मचारी भी हो सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं वहाँ नहीं खाऊँगा? क्योंकि भोजन किसी न किसी तरह से उनके द्वारा 'छुआ' जाता है?”

पिछले हफ़्ते यूपी के मुज़फ़्फ़रनगर में पुलिस ने कांवड़ियों के रास्ते में पड़ने वाले सभी खाने-पीने के ठेलों पर मालिकों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आदेश दिया था। पुलिस ने बताया, “यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि कांवड़ियों के बीच कोई भ्रम न हो और भविष्य में कोई आरोप न लगे जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो।”

पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हर कोई अपनी मर्जी से ऐसा कर रहा है…”

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि कोई भी कांवड़िया मुस्लिम दुकान से कुछ न खरीदे।



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