भोपाल:
मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने राज्य में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया है और ऐसी कोई बाध्यता नहीं है।
यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों पर दुकान मालिकों के नाम अंकित करने के निर्देश को लेकर उत्तर प्रदेश में उठे विवाद के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों से किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाने से बचने को कहा है।
शहरी विकास एवं आवास विभाग (यूडीएचडी) द्वारा रविवार रात एक बयान जारी किया गया, इससे कुछ दिन पहले उज्जैन के महापौर ने दावा किया था कि दुकान मालिकों को बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है।
शहरी विकास विभाग ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानों के बोर्ड पर दुकान मालिकों के नाम लिखने के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल ने पिछले सप्ताह 26 सितम्बर, 2002 के महापौर परिषद के एक कथित निर्णय का हवाला देते हुए दावा किया था कि दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए कहने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
उन्होंने दावा किया कि मंजूरी को आपत्तियों के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है तथा सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।
इस तरह की रिपोर्टों को गलत बताते हुए यूडीएचडी ने शहरी निकायों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को दिए जाने वाले निर्देशों के संबंध में भ्रम फैलाने से बचने का निर्देश दिया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम, 2017 दुकान मालिकों को बोर्ड पर अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं करता है।
यूडीएचडी ने कहा, “मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम, 2017 के तहत दुकानों पर बोर्ड लगाए जा सकते हैं। इन बोर्डों पर दुकान मालिक का नाम प्रदर्शित करने की कोई बाध्यता नहीं है।”
महापौर की टिप्पणियों के बाद, उज्जैन नगर निगम ने भी पुष्टि की कि शहर में दुकानों के बोर्ड पर नाम और फोन नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
इसके अलावा, भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर दुकान मालिकों को गर्व से अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए समर्थन व्यक्त किया था।
श्री मेंडोला ने तर्क दिया कि नामों का प्रदर्शन व्यक्तिगत गौरव और ग्राहक अधिकार का मामला है, न कि ऐसा कुछ जिसे अनिवार्य किया जाए या हतोत्साहित किया जाए।
विधायक ने कहा, ''मध्य प्रदेश का हर छोटा-बड़ा व्यापारी, कारोबारी और दुकानदार अपना नाम बताने में गर्व महसूस करेगा।''
उत्तर प्रदेश में विवाद तब शुरू हुआ जब मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को भ्रम से बचने के लिए मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया। इस निर्देश की विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ सदस्यों ने आलोचना की है, जिनका तर्क है कि यह मुस्लिम व्यापारियों को गलत तरीके से निशाना बनाता है।
उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने शुक्रवार को इस आदेश को पूरे राज्य में लागू कर दिया, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके राज्य में भी इसी तरह के निर्देश पहले से ही लागू हैं।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)