सीएम रियो ने कहा कि करों, भूमि और भवनों से संबंधित प्रावधानों को विधेयक में बाहर रखा गया है (फाइल)
नई दिल्ली:
नागालैंड विधानसभा ने शुक्रवार को नागालैंड नगरपालिका विधेयक, 2023 पारित कर दिया और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण बरकरार रखा। उप मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा नागालैंड नगरपालिका विधेयक, 2023 पर सदन में रिपोर्ट पेश करने के बाद इसे पारित किया गया।
यह घटनाक्रम तब हुआ जब कई नागा संगठनों ने दावा किया कि शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में महिलाओं के लिए आरक्षण उनके समुदाय के प्रथागत कानूनों के खिलाफ होगा।
नागालैंड में, 95 प्रतिशत से अधिक भूमि और उसके संसाधन लोगों और समुदाय के हैं, जबकि सरकार के पास आरक्षित वनों और सड़कों सहित कुल क्षेत्र का केवल 5 प्रतिशत हिस्सा है।
मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इसे नागरिक समाज संगठनों और नागा आदिवासी समूहों के साथ गहन परामर्श के बाद पारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि नागालैंड नगरपालिका विधेयक, 2023 में करों, भूमि और भवनों से संबंधित प्रावधानों को बाहर रखा गया है।
श्री रियो ने यह भी कहा कि किसी विशेष नगर पालिका या नगर परिषद का निर्वाचित निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में करों या शुल्क पर निर्णय लेगा।
महिलाओं के लिए यूएलबी में अध्यक्ष के पदों पर एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान, जो पहले नगरपालिका अधिनियम में था, नागालैंड नगरपालिका विधेयक, 2023 में भी शामिल नहीं था।
इससे पहले सदन ने ध्वनि मत से नागालैंड नगरपालिका अधिनियम, 2001 को वापस ले लिया था।
नागालैंड नगरपालिका अधिनियम, 2001 के कुछ प्रावधानों पर प्रभावशाली नागा आदिवासी होहो ने गंभीर आपत्ति जताई थी और दावा किया था कि ये प्रावधान अनुच्छेद 371 (ए) का उल्लंघन करते हैं।
इसके कारण कुछ साल पहले जब राज्य सरकार ने नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का प्रयास किया था, तब हिंसा हुई थी, जिसमें दो युवाओं की मौत हो गई थी।
नागालैंड में नगर निगम चुनाव पहली बार 2004 में हुए थे और नगर निकायों का कार्यकाल 2009-10 में समाप्त हो गया था।
राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ नगर निगम चुनाव कराने की कोशिश की थी, लेकिन प्रभावशाली नागरिक समाज निकायों ने इस कदम पर आपत्ति जताई थी। तब से, पूर्वोत्तर राज्य में कोई नागरिक निकाय चुनाव नहीं हुआ है।
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