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“रहने के लिए कोई जगह नहीं”: मालेगांव विस्फोट के आरोपी ने अदालत से जमानत रद्द करने की मांग की

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“रहने के लिए कोई जगह नहीं”: मालेगांव विस्फोट के आरोपी ने अदालत से जमानत रद्द करने की मांग की


2008 में मालेगांव में हुए विस्फोट में छह लोग मारे गए थे (फाइल)

नई दिल्ली:

2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी ने विशेष एनआईए अदालत से अनुरोध किया है कि उसकी जमानत रद्द कर दी जाए और उसे फिर से हिरासत में ले लिया जाए क्योंकि मुकदमे की दिन-प्रतिदिन की सुनवाई में भाग लेने के लिए उसके पास मुंबई में आवास नहीं है।

श्री चतुर्वेदी ने अदालत के समक्ष अपने आवेदन में कहा कि वह दैनिक आधार पर बयान की रिकॉर्डिंग में शामिल होने में असमर्थ हैं क्योंकि वह मुंबई में नहीं रहते हैं लेकिन उत्तर भारत से हैं और उनके लिए मुंबई में आवास ढूंढना मुश्किल है। इतनी लंबी अवधि जब सीआरपीसी 313 के बयानों की रिकॉर्डिंग कम से कम कुछ महीनों तक चलने की उम्मीद है।

उन्होंने अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि उन्होंने एटीएस अधिकारियों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिन्होंने मामले की जांच के दौरान उनके खिलाफ कथित तौर पर अत्याचार किया था, लेकिन वह आवेदन 2013 से हाई कोर्ट में लंबित है.

उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र गृह विभाग 10 साल से अधिक समय से उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहा है।

सुधाकर चतुर्वेदी के वकील भी इस बात से सहमत थे कि इस वजह से किसी आरोपी को हिरासत में लेने का कोई प्रावधान नहीं है.

मामले को शुक्रवार के लिए लंबित रखा गया और अदालत आगामी सोमवार को इस आवेदन पर आदेश पारित कर सकती है.

29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के नासिक के मालेगांव शहर में एक मोटरसाइकिल पर रखे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक अन्य घायल हो गए।

मामले के सभी सात आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।

23 अक्टूबर 2008 को, महाराष्ट्र एटीएस ने भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पकड़कर मामले के संबंध में अपनी पहली गिरफ्तारी की।

बाद में समीर कुलकर्णी, रिटायर मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुवेर्दी, अजय राहिलकर और सुधाकर चतुवेर्दी समेत अन्य आरोपी भी पकड़े गये.

20 जनवरी, 2009 को एटीएस ने अपनी जांच पूरी करने के बाद मामले में आरोप पत्र दायर किया। अप्रैल 2011 में केंद्र सरकार ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी

इससे पहले 14 सितंबर को एनआईए ने एक आवेदन दायर कर विशेष एनआईए अदालत को सूचित किया था कि उसने साक्ष्य दर्ज करने का काम पूरा कर लिया है और उसे अपनी ओर से बयान के लिए और गवाहों को बुलाने की जरूरत नहीं है।

एनआईए ने इस मुकदमे में 323 गवाह दर्ज किए और इनके अलावा 37 गवाह मुकर भी गए।

अप्रैल 2011 में केंद्र सरकार ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी.

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)

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