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राघव चड्ढा को नहीं खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला, कोर्ट से मिली राहत

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राघव चड्ढा को नहीं खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला, कोर्ट से मिली राहत


नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आज ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के बाद आप सांसद राघव चड्ढा को अपना सरकारी बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा।

श्री चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसने राज्यसभा सचिवालय को उन्हें आवंटित सरकारी बंगले से हटाने से रोकने वाले अंतरिम आदेश को हटा दिया था।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने ट्रायल कोर्ट के 18 अप्रैल के आदेश को पुनर्जीवित किया है, जिसने राज्यसभा सचिवालय को श्री चड्ढा को बेदखल न करने का निर्देश दिया था।

ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि श्री चड्ढा को आवंटन रद्द होने के बाद भी, राज्यसभा सांसद के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान अपने सरकारी बंगले पर कब्जा जारी रखने का पूर्ण अधिकार नहीं है।

कल, सुप्रीम कोर्ट श्री चड्ढा के मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें उन्होंने राज्यसभा से उनके निलंबन को चुनौती दी थी। श्री चड्ढा को कथित तौर पर अन्य सांसदों के जाली हस्ताक्षर करने और उनकी सहमति के बिना एक समिति के लिए उनके नाम प्रस्तावित करने के लिए निलंबित कर दिया गया था।

अदालत ने राज्यसभा सचिवालय को आरोपों का समाधान करने का निर्देश दिया है और भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से सहायता का भी अनुरोध किया है। मामला 30 अक्टूबर को फिर से शुरू किया जाएगा।

श्री चड्ढा को अगस्त में राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था जब चार सांसदों ने उन पर उनकी सहमति के बिना एक समिति में उनके नाम शामिल करने का आरोप लगाया था।

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